Pandhurna: 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून,जिला पुलिस अधीक्षक ने सहपाठी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

By Karan Sharma

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Pandhurna: 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून,जिला पुलिस अधीक्षक ने सहपाठी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

Pandhurna/संवाददाता गुड्डू कावले पांढुरना:-रविवार को दोपहर जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी की प्रमुख उपस्थिति में प्रशिक्षण बैठक का आयोजन किया गया।

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बैठक में जिला सहायक अभियोजन अधिकारी सीवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने भारतीय न्याय संहिता 2023 संशोधन में बदलाव के संबंध में पुलिस अधिकारियो को जानकारी दी और बताया भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन कर नया कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। यह कानून पर 1 जुलाई 2024 से अमल होगा।

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पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी ने पुलिस अधिकारियो को बैठक में पांढुरना जिले के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को कानून में हुवे संशोधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में एसडीओपी ब्रजेश भार्गव थाना प्रभारी के अलावा पुलिस अधिकारी कर्मचारि उपस्थित थे।

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