Harda/संवाददाता मदन गौर:- हरदा जिले के 11 किसानों को पंजाब नेशनल बैंक, प्ब्प्ब्प् बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक व बैंक आॅफ इंडिया को 7.50 लाख रूपये फसल बीमा राशि के देना पड़ेंगे। इन बैंकों की गलती के कारण किसानों को समय पर फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग हरदा में आवेदन देने के बाद उपभोक्ता आयोग के मान0 अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे0पी0 सिंह व मान0 सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा किसानों के पक्ष में यह आदेश दिया गया है।
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एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दिये गये विभिन्न आदेशों में यदि बैंक द्वारा पटवारी हल्का नंबर बदला जाता है या केन्द्र सरकार के पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की जाती है तो ऐसे मामलों में बैंक की ही जिम्मेदारी निश्चित की गई है। इन सभी प्रकरणों में बैंकों द्वारा किसानों के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई थी, जिस कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गये तथा कुछ किसानों के राजस्व दस्तावेजों की गलत जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की गई थी। उपभोक्त आयोग के आदेश के बाद किसानों को न्याय मिला है तथा पूर्व में फसल बीमा से वंचित किसानों को बीमा राशि बैंकों द्वारा मानसिक संत्रास, वाद व्यय सहित 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिये गये है।
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आदेश के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पांचातलाई के किसान अशोक/फूलचंद विश्नोई को 62250/रू दिये जाऐंगे, इसी प्रकार प्ब्प्ब्प् बैंक द्वारा डोलरिया के किसान आनंदसिंह राजपूत को 84014/रू, सन्यास के देवीलाल/रामभरोस जाट को 39936/रू दिये जाऐंगे, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम दीपगांवकलाॅ के किसान सदाराम/रेवाराम राजपूत को 47355/रू मिलेंगे, कैनरा बैंक से ग्राम नीमगांव के सौरभ/उमेश विश्नोई को 45807/रू मिलेंगे, इसी प्रकार बैंक आॅफ इंडिया खिरकिया से ग्राम गोपालपुरा के किसान विनोद/भागीरथ पाटिल को 67744/रू, शम्भुदयाल/ श्रीकिशन काछी को 46450/रू, कान्ताप्रसाद/श्रीकिशन काछी को 48096/रू, रामदास/सीताराम को 108118/रू, ग्राम जूनापानी के संजु/भगवानदास गुर्जर को 168330/रू तथा पीपल्याभारत के भगवानसिंह/आधारसिंह राजपूत को 34111/रू फसल बीमा राशि के मिलेंगे