Pandhurna/संवाददाता गुड्डू कावले पांढुरना:- शुक्रवार की दोपहर जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंच नपा पार्षद दुर्गेश उईके ने जिला कलेक्टर अजय देव शर्मा को ज्ञापन सौपा और बताया शहर में अवैध कालोनी के भूखंड में शहर के कालोनी वासियों को मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं हितों की रक्षा के लिए बनाया गया.
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नियम/कानून भू-संपदा (विनिमयन और विकास) अधिनियम 2016 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अनुसार अप्रामाणित कालोनाइजर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा, RERA APPROVED, DTCP APPROVED प्राप्त किये बिना पांढुर्णा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कालोनी का विस्तार नहीं कर सकता है.
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के उपबंधो व प्रावधानों के तहत कालोनी के विकास एवं अनाधिकृत कॉलोनियों से संबंधित कार्यवाहियों को बेहतर एवं प्रभावी संपादित करें एवं नियम और कानून को न मानकर अप्रामाणित कालोनाइजर बिना मूलभूत सुविधा के अवैध कालोनी का विस्तार युद्ध स्तर पर कर रहे हैं,.
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नपा पार्षद दुर्गेश उईके ने क्षेत्र में अवैध कालोनी में चला रहे अवैध निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कर दण्डात्मक कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। हालाकि नपा पार्षद दुर्गेश उईके ने बताया की जबतक वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में अवैध कालोनी में चला रहे अवैध निर्माण की उच्च स्तरीय जांच करने संघर्ष जारी रहेगा।