Chhindwara: विक्रय पूर्व रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वर्ण जयंती कॉलोनी छिन्दवाड़ा अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध देहात थाने में एफआईआर दर्ज

By Karan Sharma

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Chhindwara: विक्रय पूर्व रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वर्ण जयंती कॉलोनी छिन्दवाड़ा अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध देहात थाने में एफआईआर दर्ज

Chhindwara/संवाददाता गुड्डू कावले छिंदवाड़ा:- मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा में कार्य पूर्ण करने आयोजित बैठक में राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा टीएल बैठक में आयुक्त नगरपालिक निगम को अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर कराने के सख्त निर्देश दिये गये जिसके बाद शहरी क्षेत्र में मौजा परतला के अंतर्गत निर्माणाधीन स्वर्ण जयंती कॉलोनी छिन्दवाड़ा के अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध देहात थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

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जिला छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने बताया नगरपालिक निगम की सीमा के अंतर्गत मौजा परतला स्थित भूमि खसरा नं.112 रकबा 1.396 हेक्टेयर पर भू-स्वामी अरुण प्रभा श्रीवास्तव एवं अमरदीप परसवानी द्वारा बिना डायवर्सन कराये, विकास की अनुमति लिये बिना विक्रय पूर्व रेरा में रजिस्ट्रेशन न कराके अपने स्वामित्व की भूमि को छोटे-छोटे भू-खण्डों में विक्रय कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया है, यह कृत्य धारा 420, 34 भादवि 292 (C) (3) म.प्र. नगरपालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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