राजस्थान सरकार राज्य के नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन कर रही है, जिनमें बुजुर्ग, मजदूर, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार श्रमिकों और फुटपाथ विक्रेताओं को हर महीने ₹2000 की पेंशन राशि प्रदान करेगी।
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मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभ
- आर्थिक सहारा: 60 वर्ष से अधिक आयु के राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस पेंशन राशि का उपयोग कर वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
- आत्मनिर्भरता: मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था में श्रमिकों का सशक्तीकरण और समर्थन करने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए।
- केवल राज्य के श्रमिकों और फुटपाथ विक्रेताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदन करने वाला नागरिक राजस्थान श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
- व्यक्ति का अपना बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते में डेबिट की सुविधा होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पता प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- श्रम कार्ड (यदि लागू हो)
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मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इस योजना की घोषणा की है। लोकसभा चुनावों के बाद जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, हमारी वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी.