सरकार किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरण सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी देती है। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
कौन से कृषि उपकरणों पर मिल रही है सब्सिडी?
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को 6 कृषि मशीनों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इनमें रोतावेटर, बीज व उर्वरक ड्रिल, उठा हुआ बिस्तर प्लान्टर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लान्टर और रिड्ज फरो प्लान्टर शामिल हैं।
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कृषि उपकरण खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य वर्गों को कृषि उपकरण की लागत पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
ई-कृषि उपकरण अनुदान के लिए पात्रता और शर्तें क्या हैं?
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं-
- आवेदक किसान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसी भी श्रेणी के किसान इस मशीन को खरीद सकते हैं लेकिन उनके अपने नाम पर ट्रैक्टर होना जरूरी है।
- इस योजना के तहत केवल वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में उक्त कृषि उपकरण की खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।
योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे?
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि उपकरण के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
- संबंधित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए)
- किसान के खेत के कागजात जिसमें बी-1 की कॉपी शामिल है
- किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
कृषि उपकरण पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन?
कृषि उपकरण पर सब्सिडी के लिए आपको राज्य के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी के तहत आवेदन कर सकते हैं।