अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार दें रहीं इतने रूपये लाभ उठाने के लिए करना होंगा यह काम देखे डिटेल देश और राज्यों में कई तरह की योजनाए चलाई जा रही है. ऐसे ही एक योजना मध्यप्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत विभिन्न धर्म और जातियों के लोगों को एक साथ चलने का मौका दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जात-पात को और छुआछूत को पूर्ण तरिके से खत्म करना। जिससे समाज एकजूट होकर रहे। जो भी नागरिक अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो आइये जानते है इसके बारे में विस्तार से…
यह भी पढ़िए-शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर में हुआ संशोधन गर्मियों की छुट्टियां इस दिन से होंगी शुरू
अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में
अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में बात करे तो युवक और युवतियों को अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करना है। इस योजना से अलग-अलग जाति के विवाहित लोगों को सरकार 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। जिससे कि युवक और युवतियों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। इससे जीवन को सुखमय बनाने में सफलता मिले।
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र।
समग्र आईडी।
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र।
सवर्ण जाति से संबंधित दस्तावेज।
आय प्रमाण पत्र।
विवाह प्रमाण पत्र।
संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण।
मोबाइल नंबर।
युवक और युवती की पासपोर्ट साइज फोटो।
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
अलग-अलग जाति में विवाह करने के लिए युवक की उम्र 21 वर्ष और युवती की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
योजना में आवेदन करने के लिए का कोई आपराधिक मामलों में नहीं होना चाहिए।
युवक-युवती की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ सिर्फ विवाह के 1 साल तक ही ले सकते है।
लाभ लेने के लिए युवक-युवती की पहली बार शादी होनी चाहिए।
यह भी पढ़िए-रेल कौशल विकास योजना : बेरोजगार युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका देखे पूरी डिटेल
अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
इस योजना का लाभ अलग-अलग जाति में विवाह करने वालों को दिया जायेगा।
इससे विवाह करने में आने वाले भेदभाव को समाप्त करने में किया जाता है।
इस योजना के तहत सरकार दोनों 2.5 लाख से लेकर ₹500000 तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है।
ताकि विवाह के बाद आर्थिक सहायता से अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके।
इस योजना से अंतरजातीय विवाह होने से जाति प्रथा और छुआछूत को समाप्त किया जा सकता है।