Seoni News :- सिवनी छपारा से बीरेंद्र ठाकुर :- मध्य प्रदेश के सहयोगी समिति जिला सिवनी के जिले के केवलारी विकासखंड के अंतर्गत संचालित कोचिंग प्राइस स्टोर खैरलांजीके विक्रेता जगन्नाथ वासुदेिव एवं सेवा समिति मर्यादित सुनेहरा के समितिप्रबंधक संजय बाघमारे के विरुद्ध पुलिस थाना केवलारी में आई पी सीकी धारा 409, 34 के तहत पुलिस धारा 409, 34 के तहत पुलिसएफआईआर / एफआईआर दर्ज की गई है, मध्य प्रदेश सहयोगी समितिजिला सिवनी के मान्यता प्राप्त राजवंशी ठाकुर द्वारा बताया गया कि द्वेषभावपूर्ण गलत आरोप प्रत्यारोप जांच प्रबंधक के विरुद्ध दर्ज किया गया है जबकि इस पूरे प्रकरण में समिति प्रबंधक का किसी भी प्रकार काकोई दोष नहीं है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा राशने दुकानके भौतिक सटॉक और पीओएस मशीन स्टॉक के अंतर की मात्रा की मात्रापर वर्तमान में रोक लगा दी गई है, पुलिस थाना केवलारी में भी है। उच्चन्यायालय के आदेश के विरूद्ध विक्रेता एवं समिति प्रबंधक का पंजीकरणदर्ज किया गया है।
म.प्र. एसोसिएशन समिति जिला सिवनी के राजवंशीलालठाकुर द्वारा बताया गया कि कार्यालय कमिश्नर एण्ड पंजाबियन,एसोसिएशन संस्थाएँ, मध्य प्रदेश द्वारा 31/03/2022 को जारी पत्रऑनलाइन स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उच्च न्यायालय (हाईकोट) मप्कई निर्णयों से यह तथ्य सामने आया है कि पैक्स कर्मचारियों के खिलापउनके स्ट्रॉबेरी के अतिरिक्त शासन के अन्य प्रावधानों द्वारा सीधे तौर परकोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उन्हें उच्च न्यायालय द्वाराअधिकारिता विकसन को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसेकार्यवाहियों को नियुक्त किया गया है।
मूल रूप से पैक्स कर्मचारियों केअन्य किसी भी विभाग से सीधे तौर पर कोई वसूली नहीं की जा सकतीहै।।। इस आदेश का खुला उल्लंघन फूड विभाग सिवनी द्वारा प्रमाणितमूल्य की दुकान खैेरलांजी के विक्रेता जग्नाथ वासुदेव एवं सेवा समितिमर्यादित सुनेहरा के समिति प्रबंधक संजय बाघमारे के विरुद्ध दर्ज कियागया है जिसका विरोध प्रदर्शन सिवनी जिले सहित पूरे जापान में कियाजा रहा है है. जब तक गलत तरीके से जगन्नाथ विक्रेता वासुदेव एवंसमिति प्रबंधक संजय बाघमारे के खिलाफ पुलिस विभाग में दर्जदस्तावेज/ छात्र को दस्तावेज नहीं दिया गया, तब तक जिले के समग्रसहयोगी स्टाफ में कर्मचारी कर्मचारी के सभी काम बंद करअनिश्चितकालीन कलमबंद हुड़ताल की तिथि बताई गई।