सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने महिलाओ को मिलेंगे 1500 रुपए जानिए कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार ने “इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना” के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की महिलाओं को यह गारंटी दी थी। जिसको लेकर अब आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 4 मार्च को घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। सुक्खू ने कहा कि इस पहल के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा। बता दें की यह विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा वादा की गई 10 ‘गारंटियों’ में से एक थी।
जानिए कौन उठा सकता है योजना का लाभ
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा। इस योजना के लिए राज्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बहन और बेटियां आवेदन करने हेतु पात्र होगी। आवेदक महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहिए। 18 साल से 59 साल की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
जानकारी के लिए आपको बता दे की इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो ये सभी दस्तावेज आवश्यक होंगे।